कोरबा में जमीन रजिस्ट्री विवाद: नाम में ओवरराइटिंग से रजिस्ट्री रद्द होगी या नहीं? जानिए कानून

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कोरबा जिले में जमीन रजिस्ट्री विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई मामलों में रजिस्ट्री दस्तावेजों में नाम या विवरण में ओवरराइटिंग पाई गई है, जिससे भूमि स्वामित्व को लेकर विवाद की स्थिति बन रही है।
कानूनी जानकारों के अनुसार, यदि जमीन रजिस्ट्री के समय दस्तावेज में नाम, खसरा नंबर या क्षेत्रफल में ओवरराइटिंग की गई है और उसका विधिवत सुधार नहीं कराया गया, तो ऐसी रजिस्ट्री संदेह के घेरे में आ जाती है।
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📌 कब रजिस्ट्री रद्द हो सकती है?
यदि यह साबित हो जाए कि ओवरराइटिंग जानबूझकर की गई है या उससे किसी को लाभ पहुंचाया गया है, तो प्रभावित पक्ष सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। न्यायालय द्वारा जांच के बाद ऐसी रजिस्ट्री को अवैध घोषित किया जा सकता है।
📌 क्या करें पीड़ित?
पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले संबंधित तहसील कार्यालय से दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद अनुभवी अधिवक्ता की सलाह लेकर सिविल कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। कई मामलों में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी दिया जाता है।
📌 प्रशासन की भूमिका
प्रशासन का दायित्व है कि रजिस्ट्री के समय सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाए। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है।
कोरबा जिले में बढ़ते जमीन रजिस्ट्री विवाद प्रशासन और आम नागरिकों दोनों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। समय रहते कानूनी सलाह लेना ही विवाद से बचने का एकमात्र उपाय माना जा रहा है।

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