

रायगढ़ जिले में पिछले साल 18 मार्च 2025 की रात पान ठेला से घर लौट रही 6 साल की बालिका को आइसक्रीम खिलाने के बहाने दुकान अंदर ले जाकर गंदी हरकत करने वाले आरोपी सूरज निषाद को अदालत ने आजीवन सश्रम और जुर्माने से दंडित किया है।
पीड़िता की मां की शिकायत के बाद महिला थाना में आरोपी के खिलाफ धारा 65 (2) बीएनएस धारा 4 लैंगिक अपराधों में बालको का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय एफटीएससी पॉक्सो के विद्वान न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास, शेष प्राकृत जीवन के कारावास की सजा के साथ-साथ 5 हजार रूपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
छत्तीसगढ़ की खबरें प्राथमिकता से प्रकाशित की जाती है,जिसमें जनहित की सूचनाएं,समसामयिक घटनाओं पर अधारित खबरें प्रकाशित की जाती है। साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी. cgcitynews.com इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। साईट में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा ,इसके लिए cgcitynews.com या उसके स्वामी ,मुद्रक , प्रकाशक संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
