

खनिज विभाग ने संबंधित परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं 23(क) के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई जारी है।
सख्त निगरानी के निर्देश
कलेक्टर ने जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खनिज विभाग के अधिकारियों को सतत निगरानी रखने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।
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