चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन को वापस मिला जमीन पर कब्जा, पाली तानाखार के पूर्व कांग्रेसी विधायक मोहित राम केरकेट्टा नें किया था कब्ज़ा

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बिलासपुर// पाली तानाखार के पूर्व कांग्रेसी विधायक मोहित केरकेट्टा एवं उनके पुत्र शंकर केरकेटा पर चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया चर्च कब्रिस्तान की फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से जमीन खरीदने का आरोप सिद्ध हुआ। कांग्रेस के तानाखार के पूर्व विधायक मोहित राम केरकेट्टा एवं उनके पुत्र शंकर केरकेट्टा पर चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया चर्च कब्रिस्तान की फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कब्रिस्तान की जमीन खरीदने का आरोप सिद्ध हुआ। कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रकरण क्रमांक क्रिमिनल केस ऑब्लिक 10436 ऑब्लिक 2024 आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को प्रकरण एवं अभियोजन पत्र दस्तावेज अवलोकन करने के पश्चात नामित अभियुक्त मोहित केरकेट्टा, शंकर केरकेट्टा, बीरम साय टोप्पो, हैमिल्टन थॉमस, जॉन वेसनी दास, महावीर कुजूर, पुष्पा मिंक, दीपक फिलोमन एवं अरुण टोप्पो पर धारा 403, 406, 420, भारतीय दंड संहिता का आरोप रचित कर आरोप पत्र अभियुक्तों को प्रदान किया गया। ज्ञात हो कि पूर्व विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने चर्च ऑफ क्राइस्ट के नाम दर्ज एक एकड़ जमीन खरीद कर अपने नाम चढ़वा लिया था। यह जमीन कब्रिस्तान के लिए आरक्षित थी। शिकायत मिलने के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने जमीन का पुनरवलोकन कराने के बांद नामांतरण रद्द करा दिया था। अब उक्त जमीन वापस चर्च के नाम दर्ज कर दिया गया है।

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