प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना हेतु आवेदन आमंत्रित
जिला कोरबा को वर्ष 2025-26 का लक्ष्य प्राप्त
कोरबा, 03 जनवरी 2026//
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कोरबा को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा सर्वे सूची में शामिल शिक्षित बेरोजगार अनुसूचित जाति वर्ग के युवक-युवतियों से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
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इस योजना के माध्यम से किराना दुकान, कपड़ा व्यवसाय, नाई सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैंसी स्टोर, मोटर मैकेनिक, मोबाइल रिपेयरिंग, साइकिल मरम्मत, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कोई भी उपयुक्त व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है।

✅ पात्रता शर्तें
आवेदक कोरबा जिले का मूल निवासी हो
अनुसूचित जाति वर्ग का होना अनिवार्य
आयु सीमा: 18 से 50 वर्ष
वार्षिक आय: अधिकतम ₹2,50,000
शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 5वीं / 8वीं / 10वीं
📄 आवश्यक दस्तावेज
मूल निवासी प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
राशन कार्ड / मतदाता परिचय पत्र
बैंक पासबुक या बिजली बिल
शैक्षणिक प्रमाण पत्र
₹50 स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (पूर्व ऋण न लेने संबंधी)
💰 ऋण एवं अनुदान
आवेदन परीक्षण उपरांत बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाएगा। भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार स्वीकृत ऋण राशि का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹50,000 (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।
📍 आवेदन स्थान
इच्छुक हितग्राही अपने संपूर्ण दस्तावेजों सहित
कार्यालय कलेक्टर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कोरबा (छत्तीसगढ़)
प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 27 में आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर जमा कर सकते हैं।
अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना से कोरबा जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना है। पात्र हितग्राही समय-सीमा में आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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