अहमदाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने केंद्रीय एक्साइज अधिकारी कौशिक करेलिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में पांच साल कारावास और 63 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उनकी पत्नी पूजा करेलिया को भी अपराध में सहयोग के लिए एक साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह मामला 2013 में सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था, जब करेलिया कांडला एसईजेड में कार्यरत थे।
HighLights
- एक्साइज अधिकारी कौशिक करेलिया को पांच साल की सजा।
- आय से अधिक संपत्ति मामले में 63 लाख का जुर्माना।
- पत्नी पूजा करेलिया को भी एक साल की जेल।
अहमदाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अधिकारी (एक्साइज अधिकारी) कौशिक करेलिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में सोमवार को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 63 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला उस समय का है जब कौशिक कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (केएसईजेड) में अप्रेजर अधिकारी था। वह इस समय भावनगर में केंद्रीय एक्साइज और सेवाकर निरीक्षक के रूप में कार्यरत है। उसकी पत्नी, पूजा करेलिया को अपराध में सहयोग के लिए एक साल की सजा सुनाई गई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
2013 में दर्ज हुआ था मामला
सीबीआई ने यह मामला 30 सितंबर, 2013 को दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपित ने आय से अधिक संपत्तियां अर्जित कीं। जांच के बाद सीबीआई ने 2014 में आरोपित दंपती के खिलाफ आरोपपत्र दायर की थी।

