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Thursday, April 16, 2026

गणेश उत्सव: थाना प्रभारी पसान ने डी जे संचालकों की बैठक कर शासन के गाइडलाइन का पालन करने का दिया दिशा निर्देश ,उलंघन पर होगी कार्यवाही

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CG City News

कोरबा / पसान // आज से शुरू गणेशोत्सव और आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए थाना प्रभारी पसान ने  डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर संचालकों के साथ बैठक आयोजित की जिसमें शासन के द्वारा जारी  नियमो का पालन करने  की बात कही बैठक में स्पष्ट किया गया कि बिना अनुमति के डीजे का उपयोग न करें, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

प्रशासन ने यह भी आदेश दिया है कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सार्वजनिक स्थलों से 100 मीटर की परिधि में डीजे और तेज आवाज वाले यंत्र पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। यह नियम ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण मानकों के तहत लागू किया गया है।
रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम पर पूर्ण रोक
ध्वनि नियंत्रण कानून के तहत रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके उल्लंघन पर प्रत्यक्ष ₹1 लाख जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर डीजे को जब्त करने की चेतावनी दी गई है।

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