

पूछताछ के दौरान चालक शोभित राम निषाद (30) ने सहयोग करने के बजाय पुलिस से बहस शुरू कर दी, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर खरोरा थाने लाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
इधर, ट्रेलर में सवार सभी लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने तत्काल व्यवस्था की। यात्रियों को दो बसों और पांच क्रूजर वाहनों के जरिए उनके गांव रवाना किया गया।
पुलिस ने इस घटना के बाद एक बार फिर आम लोगों से अपील की है कि वे मालवाहक वाहनों में यात्रा करने से बचें। ऐसे वाहनों में सफर करना न केवल अवैध है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है।
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