IndiGo की फ्लाइट 20 घंटे लेट, पैसेंजर ने एक्स पर मांगा होटल और मुआवजा; पढ़ें क्या है DGCA का नियम?

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दिल्ली में घने कोहरे के कारण इंडिगो की गुवाहाटी-दिल्ली-जोधपुर उड़ान 20 घंटे देरी से उड़ी। एक यात्री ने एक्स पर शिकायत की कि उसे होटल नहीं मिला और महत्वपूर्ण बैठक छूट गई, मुआवजे की मांग की। इंडिगो ने मामले की समीक्षा का आश्वासन दिया। डीजीसीए नियमों के अनुसार, प्राकृतिक कारणों से मुआवजे का प्रावधान नहीं, पर लंबी देरी पर भोजन और होटल देना एयरलाइन की जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय राजधानी में छाये घने कोहरे ने हवाई यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दृश्यता कम होने के कारण शनिवार को कई उड़ानें प्रभावित हुईं। इसी बीच, इंडिगो एयरलाइंस के एक यात्री ने फ्लाइट में करीब 20 घंटे की देरी होने पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी नाराजगी जताई है।

हेली वेली नामक यात्री ने एक्स पर शिकायत दर्ज कराई कि उनकी इंडिगो फ्लाइट, जो गुवाहाटी-दिल्ली-जोधपुर मार्ग पर थी, उसे कोहरे के कारण रीशेड्यूल कर दिया गया। यात्री के अनुसार, 27 दिसंबर की उड़ान अब 28 दिसंबर को पहुंचेगी। इस 20 घंटे की देरी के कारण यात्री की एक महत्वपूर्ण मीटिंग छूट गई। यात्री का आरोप है कि एयरलाइंस ने रात भर के ठहराव के बावजूद होटल की सुविधा प्रदान नहीं की।

हेली वेली ने अपने पोस्ट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एअरसेवा और इंडिगो को टैग कर मुआवजे की मांग की। दूसरी ओर इंडिगो एयरलाइंस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे मामले की समीक्षा कर रहे हैं। जल्द ही सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया था।

क्या कहता है डीजीसीए का नियम

डीजीसीए के नियमों के अनुसार, प्राकृतिक कारणों से हुई देरी में मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन लंबी देरी की स्थिति में भोजन और रात के ठहराव के लिए होटल की सुविधा देना एयरलाइंस की जिम्मेदारी है।


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