रायपुर, 25 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने होली पर्व के अवसर पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार द्वारा 4 मार्च 2026 (होली) को पूरे छत्तीसगढ़ में “ड्राई डे” घोषित किया गया है। इस आदेश के तहत प्रदेश भर में शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार, होली के दिन राज्य की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, बार, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब सहित सभी लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके साथ ही किसी भी प्रकार से शराब बेचने, परोसने या वितरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि ड्राई डे के दौरान न केवल दुकानों को बंद रखा जाएगा, बल्कि निजी भंडारण और अवैध शराब के परिवहन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या संस्था नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब का भंडारण, बिक्री या परिवहन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सख्ती से नियमों का पालन सुनिश्चित करें। इसके लिए विशेष जांच दल गठित कर अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे ड्राई डे के दौरान शराब का स्टॉक न रखें और न ही किसी भी रूप में ग्राहकों को उपलब्ध कराएं। नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्त करने सहित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
राज्य सरकार का यह कदम होली पर्व के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से त्योहार के दौरान होने वाली अवांछित घटनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।
👇👇Join
https://youtube.com/@cgcitynews.24kviws?si=2-HgXB_3QCltxnQl
Balrampur News :: पिटाई से एक ग्रामीण की मौत, मारपीट के आरोप मे SDM समेत चार लोग हिरासत मे

