कोरबा //कोरबा पुलिस अधीक्षक ने आज ट्रांसपोर्ट नगर में बस चालको एवं ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की उन्हें नये कानून की जानकारी दी एवम अफवाहों से बचने की सलाह दी, आज पुलिस सुरक्षा में पेट्रोल टेंकर को रवाना किया गया
अफवाहों से बचेंः-
आगामी नये कानून में धारा 106(2) – अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये। और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दें, तो उसके लिए10 वर्ष की सजा का प्रावधान है।लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस में सूचना देते हैं, उनके ऊपर ये धारा लागू ही नहीं होगी ।

