ओल्ड पेंशन स्कीम पर सबसे बड़ी खबर: OPS की बहाली पर सरकार ने दे दिया लिखित जवाब; कर्मचारियों की मांग पर क्या कहा?

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Government on Old Pension Scheme: केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि एनपीएस या यूपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्यों ने OPS को फिर से शुरू किया है, लेकिन NPS में जमा कॉर्पस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने UPS के लाभों की जानकारी दी, लेकिन वेतन से कटे योगदान को लौटाने का प्रावधान नहीं है।

HighLights

  1. केंद्र सरकार के पास OPS बहाली का कोई प्रस्ताव नहीं
  2. कुछ राज्यों ने OPS को फिर से शुरू किया
  3. NPS कॉर्पस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं

Government on Old Pension Scheme: केंद्र सरकार ने लोकसभा में साफ कर दिया है कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने का कोई प्रस्ताव (no OPS for NPS UPS employees) सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने लोकसभा के एक लिखित सवाल के जवाब में दी।लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (pankaj chaudhary) ने कहा, “केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए OPS को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो एनपीएस या यूपीएस के तहत कवर हैं।” सरकार के इस बयान से साफ हो गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को OPS की उम्मीद फिलहाल नहीं रखनी चाहिए।

कुछ राज्य सरकारों ने लिया OPS लागू करने का फैसला

हालांकि, केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए OPS दोबारा लागू करने का फैसला लिया है। मंत्री ने बताया कि राजस्थान (Rajasthan OPS), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh OPS), झारखंड (Jharkhand OPS), पंजाब और हिमाचल प्रदेश (Punjab and Himachal Pradesh OPS) की राज्य सरकारों ने पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) को OPS फिर से शुरू करने की जानकारी दी है।

NPS में जमा कॉर्पस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं

लेकिन यहां एक बड़ा कानूनी पेंच भी सामने आया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, मौजूदा कानून के तहत NPS में जमा कर्मचारियों और सरकार के योगदान की राशि (कॉर्पस) को राज्यों को वापस लौटाने (NPS corpus return) का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि PFRDA एक्ट 2013 और NPS से जुड़े नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिससे जमा राशि को वापस राज्य सरकारों को सौंपा जा सके।

UPS क्या है? सरकार ने फिर दी विस्तार से जानकारी

वहीं यूपीएस को लेकर सरकार ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह एक फंड आधारित पेंशन सिस्टम है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का नियमित योगदान निवेश के जरिए बढ़ता है। UPS के तहत रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को कई सुनिश्चित लाभ मिलते हैं।

UPS में शामिल कर्मचारियों को क्या-क्या लाभ?

  • 25 साल की सेवा पर आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन
  • कर्मचारी के निधन पर पत्नी या फिर पति को 60% फैमिली पेंशन
  • कम से कम 10 साल की सेवा पर न्यूनतम 10000 रुपए मासिक पेंशन
  • महंगाई राहत (DA) का लाभ CPI-IW के आधार पर
  • ग्रेच्युटी के अलावा लमसम भुगतान का भी प्रावधान

हालांकि, सरकार ने यह भी साफ किया कि सेवा के दौरान कर्मचारियों के वेतन से कटे योगदान को रिटायरमेंट के बाद सीधे लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा में दिए गए इस जवाब ने OPS बनाम NPS और UPS की बहस पर केंद्र सरकार का रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OPS की वापसी फिलहाल दूर की बात नजर आ रही है।


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