रायपुर। छत्तीसगढ़ के हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है, जिससे 5,967 पदों पर नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को बिना देरी आगे बढ़ाया जाए और चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द जॉइनिंग दी जाए।
क्या था पूरा मामला
राज्य पुलिस विभाग द्वारा आरक्षक (कांस्टेबल) के 5,967 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। भर्ती विज्ञापन में यह प्रावधान था कि उम्मीदवार एक से अधिक जिलों में आवेदन कर सकते हैं। इसी नियम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कई प्रतिभाशाली अभ्यर्थी एक साथ 3-4 जिलों की मेरिट सूची में चयनित हो गए। इससे यह आशंका जताई गई कि यदि ऐसे उम्मीदवार किसी एक जिले में नौकरी जॉइन करते हैं, तो बाकी जिलों में पद खाली रह जाएंगे। अनुमान था कि करीब 2,500 पद खाली रह सकते हैं, जिससे अन्य योग्य अभ्यर्थियों का मौका प्रभावित होगा।
सुनवाई में सरकार का पक्ष
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि कुछ अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों की मेरिट सूची में चयनित हुए हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि वास्तविक स्थिति का सही आकलन तभी संभव होगा, जब सभी चयनित उम्मीदवार अपनी-अपनी जॉइनिंग पूरी कर लेंगे। इसके बाद ही यह तय हो सकेगा कि किन जिलों में कितने पद वास्तव में रिक्त रह गए हैं।
हाई कोर्ट के अहम निर्देश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले वर्तमान चयन सूची के आधार पर सभी चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग सुनिश्चित की जाए। इसके बाद जॉइनिंग प्रक्रिया पूरी होने पर वास्तविक रिक्त पदों का आकलन किया जाए। जो पद खाली रह जाएंगे, उन्हें प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी सहित सभी वर्गों के आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
इस फैसले के बाद लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिली है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और पुलिस विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति भी हो सकेगी।
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