Aadhaar Pan Linking Process: आधार और पैन दोनों ही आज जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। आधार की तरह पैन कार्ड भी काफी जरूरी हो गया है। पैन कार्ड के बिना आप पैसों से जुड़ा कोई काम नहीं कर सकतें। सरकार ने इन दोनों का लिंक अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी ने इन्हें लिंक नहीं किया है तो उन्हें पैसों से जुड़ी कई सेवाएं नहीं मिलेगी।

चलिए जानते हैं कि आप इसे आसान स्टेप्स में कैसे लिंक कर सकते हैं? क्लियर टैक्स की मानें तो लिंक करने से पहले आपको पेनल्टी फीस देना सही रहेगा। इसलिए पहले ये जानेंगे कि आप पेनल्टी कैसे भर सकते हैं। फिर लिंक करने का प्रोसेस भी देखेंगे।

Aadhaar Pan Linking कैसे भरें पेनल्टी?

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • अब यहां पैन नंबर या टैन नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर Continue वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आप सीधा ई-पे टैक्स पेज पर आ जाएंगे। यहां आपको Continue वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब इनकम टैक्स के अंदर दिए गए Proceed वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब टैक्स ईयर में 2025-26 और Type of Payment में other Receipts (500) चुनें। इस तरह से Subtype of payment पर Fees for delay in linking pan with aadhaar ऑप्शन चुन Continue पर क्लिक करें।
  • अब जो पेनल्टी अमाउंट होगा वो Other Option में पहले से भरा रहेगा। आपको बस Continue पर क्लिक कर पेमेंट पूरी करनी होगी।

अब जानते हैं कि आप आधार और पैन कैसे लिंक कर सकते हैं।

Aadhaar Pan Linking कैसे करें?

स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। अगर पहले से ही रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।

स्टेप 2- अब यहां यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन कर लें।

स्टेप 3- अब वेबसाइट पर मौजूद लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करें या माई प्रोफाइल (My profile) के पर्सनल डिटेल्स (Personal Details) आपको लिंक आधार (Link Aadhaar) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4- अब आधार नंबर दर्ज कर, Validate Button पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 5- अंत में आपको एक मैसेज दिखेगा, जिसमें लिखा होगा कि आपका आधार पैन से लिंक हो चुका है।

आधार और पैन लिंक की रिक्वेस्ट UIDAI को जाती है। UIDAI इस पर प्रोसेस करेगा और आपका पैन रिएक्टिवेट 7 से 30 दिन में होता है।