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Thursday, April 16, 2026

झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का जुर्म दर्ज

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CG City News

मुख्य बिंदु ::पेट में इंजेक्शन लगाने से युवक की बिगड़ी थी तबीयत, बिलासपुर में इलाज के दौरान हुई मौत

मृतक ने पहले ही पुलिस से की थी गलत इलाज की शिकायत

कोरबा /पसान :: झोलाछाप डॉक्टर ने मरीज के हाथ, कमर व पेट में इंजेक्शन लगा दिया। उसके उपचार के बाद मरीज की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ गई। उसे पेट मे तेज दर्द होने लगा। मरीज ने डॉक्टर से संपर्क किया तो उसने उचित सलाह देने के बजाय धमकाना शुरू कर दिया। जिसकी शिकायत मरीज ने पुलिस से की। पुलिस शिकायत को सामान्य मान विवेचना कर रही थी। आखिरकार मरीज की मौत के बाद उसकी पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

छत्तीसगढ़ सिटी न्यूज पोर्टल ने  प्रकाशित अंक में प्रमुखता के साथ खबर  का प्रकाशन किया था। दरअसल पसान थानांतर्गत ग्राम पंचायत सेमरा के आश्रित ग्राम गुरूद्वारी में भानुप्रताप ओट्टी निवास करता था। वह तबीयत खराब होने पर पसान क्षेत्र में ही रहकर इलाज करने वाले जीपीएम जिले के डॉक्टर करन कुमार के पास पहुंचा। उसके हाथ, कमर और पेट में डॉक्टर ने चार इंजेक्शन लगा दिए। उसके उपचार से सेहत में सुधार आने के बजाय बिगड़ती गई। भानु प्रताप के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। जिससे भानु प्रताप को गलत इलाज का अंदेशा हुआ। उसने और उसकी पत्नी ने डॉक्टर से मोबाइल पर संपर्क किया। इस दौरान डॉक्टर ने उचित सलाह देने के बजाय मरीज और उसके परिजनों को धमकाना शुरू कर दिया। उसके व्यवहार से आहत होकर मरीज ने पसान पुलिस से शिकायत कर दी। शिकायत को सामान्य मानते हुए पुलिस विवेचना की बात कहती रही। इधर दिन ब दिन भानुप्रताप की हालत बिगड़ रही थी, जिससे चिंतित परिजन उसे इलाज के लिए पेंड्रा लेकर गए, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार पश्चात बिलासपुर ले जाने की सलाह दी। चिकित्सक की सलाह पर भानुप्रताप को सिम्स बिलासपुर में दाखिल कराया गया डॉक्टरों की जांच से पता चला कि पेट में घाव बन गया है, जो पक चुका है। ऑपरेशन के बाद भी ठीक नही होने पर परिजन भानुप्रताप को घर ले आए, जहां से पुनः 18 नवंबर को भानु प्रताप को इलाज के लिए बिलासपुर के अस्पताल में दाखिल कराया गया। उसकी 20 नवंबर की सुबह चार बजे मौत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी सुकुल बाई की रिपोर्ट पर आरोपी चिकित्सक करन कुमार के खिलाफ गैर इरातदन हत्या की धारा 304 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।


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