वन अधिकार कानून के तहत संयुक्त स्थल निरीक्षण को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन
IMG-20230522-WA0021
IMG-20230522-WA0021
CG City News
कोरबा | पसान
वन अधिकार कानून (संशोधित 2012) के तहत व्यक्तिगत वन पट्टा प्रदान किए जाने की प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर कोरबा जिले के पसान तहसील मे क्षेत्र के आदिवासी एवं वनवासी ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। इस संबंध में युवा ब्लॉक् कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव व उपाध्यक्ष उदय वाकरे के नेतृत्व मे ग्रामीणों ने तहसीलदार पसान को ज्ञापन सौंपकर संयुक्त स्थल निरीक्षण शीघ्र कराने की मांग की है।
युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने बताया कि ग्राम सासिन, सेंदुरगढ़, हरदेवा, बर्रो, बेतलो, धवलपुर सहित आश्रित ग्रामों की वन अधिकार समिति द्वारा सभी पात्र हितग्राहियों के आवेदन, दस्तावेजों का सत्यापन एवं अनुमोदन पूर्व में ही किया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं बीट गार्ड द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है।
वन अधिकार कानून के तहत संयुक्त स्थल निरीक्षण को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन
वन अधिकार समिति के सदस्यों के अनुसार, दिनांक 30 जून 2025 को तहसील कार्यालय में संयुक्त स्थल जांच के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन छह माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पात्र आदिवासी परिवारों को उनके वैधानिक अधिकार से वंचित रहना पड़ रहा है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि पटवारी, राजस्व निरीक्षक और वन विभाग के बीट गार्ड को निर्देशित कर 7 दिनों के भीतर संयुक्त स्थल निरीक्षण की तिथि निर्धारित की जाए तथा जांच प्रक्रिया पूर्ण कर पात्र हितग्राहियों को शीघ्र व्यक्तिगत वन पट्टा प्रदान किया जाए।
ग्रामीणों ने आशा व्यक्त की है कि प्रशासन आदिवासियों एवं वनवासियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र न्यायोचित निर्णय लेगा। ज्ञापन सौंपते समय स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं वन अधिकार समिति के सदस्य उपस्थित रहे।