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Thursday, April 16, 2026

पसान परियोजना अधिकारी पर जनपद सदस्य और ग्रामीणों ने लगाया नियम विरुद्ध भर्ती करने का आरोप ,मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में गैर स्थानीय को कार्यकर्ता नियुक्त करने का मामला

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CG City News

कोरबा/पसान  —कोरबा जिला में महिला एवं बाल विकास  विभाग का नाम आए तो वह भ्रष्टाचार  से कैसे अछूता रह सकता है ताजा मामला महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद पर हो रही भर्ती में नियम कायदों की अनदेखी कर अपात्रों की नियुक्ति का मामला सामने में आया है।

पसान परियोजना के ग्राम पंचायत अमलीकुंडा के ग्राम घनरास के खुर्रूपारा में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर स्थानीय की जगह गैर स्थानीय आवेदक का नियुक्ति करने का गंभीर आरोप परियोजना अधिकारी पर लगा है। चयन के लिए पात्र आवेदकों ने माह में दूसरी बार कलेक्टोरेट पहुंचकर गैर स्थानीय आवेदक की नियुक्ति निरस्त करने की मांग की है। जनपद सदस्य के साथ पहुंचे आवेदकों के समर्थन में पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों ने शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं होने पर आंगनबाड़ी केंद्रों में तालाबंदी की चेतावनी दी है।
क्षेत्र क्रमांक 11 पुटीपखना की जनपद सदस्य गीता मार्को के नेतृत्व में  कलेक्टोरेट पहुंचे आवेदक सुमित्रा एवं कौशिल्या ने शिकायत पत्र में उल्लेख किया है कि ग्राम धनरास के आश्रित मोहल्ला खुर्रूपारा में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त था। इसके लिए स्थानीय एवं गैर स्थानीय आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदकों ने शिकायत पत्र में उल्लेख किया है कि मूल ग्राम धनरास के खुर्रूपारा से आवेदन प्राप्त होने के बाद भी महिला एवं बाल विकास विभाग पसान की परियोजना अधिकारी ने सांठगांठ कर फर्जी तरीके से गैर स्थानीय अमलीकुंडा निवासी आवेदिका गीता श्याम की नियुक्ति कर दी है। ग्राम धनरास के मोहल्ला खुर्रूपारा को राजस्व ग्राम होने के बाद भी स्थानीय आवेदकों को प्राथमिकता नहीं दी गई है जो कि नियम विरुद्ध है। आवेदकों ने नियम विरुद्ध नियुक्ति आदेश निरस्त कर स्थानीय आवेदकों की नियुक्ति करने की मांग की है। ग्रामीणों ने शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं होने पर आंगनबाड़ी केंद्रों में तालाबंदी की चेतावनी दी है। मामले में पूरे महकमे में हड़कंप मचा है।

निशा कवर  परियोजना अधिकारी पसान            पंचायत से स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र आवेदक ने संलग्न किया था, जिसे निरस्त करने का अधिकार उनका नहीं है। अगर आवेदकों को लगता है कि निवास प्रमाण पत्र अमान्य है तो कलेक्टर न्यायालय में इसे चुनौती दे सकते

सरपंच द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा —पसान परियोजना अधिकारी जिस निवास प्रमाण पत्र को आधार बनाकर नियुक्ति की है ,दर असल सरपंच स्कूल में शिक्षा हेतु ऐसे  प्रमाण पत्र जारी कर सकता है परंतु यह प्रमाण पत्र नौकरी के लिए मान्य नहीं होता है ,ऐसे में इस नियुक्ति को चुनौती दी जा सकती है


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