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Wednesday, April 22, 2026

रायगढ़ में राशन दुकान का लाइसेंस निलंबित, लापरवाही बरतने वाली एजेंसी पर गिरी गाज

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CG City News

रायगढ़, 21 जनवरी 2026।रायगढ़ जिले में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने राशन दुकान का लाइसेंस निलंबित किया। दोषी एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई की गई।

रायगढ़ राशन दुकान लाइसेंस निलंबित होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

जगतपुर वार्ड क्रमांक 04 स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान की जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जिला प्रशासन ने पीडीएस नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकान को निलंबित कर दिया है। खाद्य अधिकारी रायगढ़ ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत जगतपुर वार्ड क्रमांक 04 स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान (आईडी क्रमांक 411001089) की जांच के दौरान संचालक द्वारा हितग्राहियों को वितरित किए गए खाद्यान्न में अत्यधिक मात्रा में स्टॉक की कमी पाई गई।

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रायगढ़ राशन दुकान लाइसेंस निलंबित होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

वितरण में नियमों का उल्लंघन किए जाने के प्रमाण मिलने पर संबंधित संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। खाद्य अधिकारी रायगढ़ ने बताया कि लगभग एक माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अध्यक्ष, सचिव एवं विक्रेता संचालन एजेंसी समलेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, नया गंज इतवारी बाजार रायगढ़ द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं गंभीर अनियमितता को देखते हुए संबंधित समिति को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

प्रभावित राशन कार्डधारी हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त दुकान से संबद्ध सभी कार्डधारियों को समीपस्थ शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक 412001001, संचालन एजेंसी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, अमलीभौना से खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है

प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रायगढ़ राशन दुकान लाइसेंस निलंबित होने के बाद खाद्य विभाग ने अन्य दुकानों को भी नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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